सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहाबादिया को हर उम्र के दर्शक देख सके सिर्फ ऐसा शो जारी रखने की इजाजत दी
क्योंकि इस शो से 280 लोगों की आजीविका जुड़ी है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने विदेश यात्रा के मुद्दे पर फिलहाल कोई छूट नहीं दी है. कोर्ट ने कहा कि जांच में पूरा सहयोग देने के बाद इस मांग पर विचार किया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर और पॉडकास्ट होस्ट रणवीर अल्लाहबादिया को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनके शो को जारी रखने की इजजात दे दी है. कोर्ट ने शर्त रखी कि रणवीर को एक अंडरटेकिंग देनी होगी, जिसमें वह यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके शो में नैतिकता का स्तर बना रहे, ताकि सभी उम्र के दर्शक इसे देख सकें. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये राहत इसलिए दी गई है क्योंकि इस शो से 280 लोगों की आजीविका जुड़ी है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने विदेश यात्रा के मुद्दे पर फिलहाल कोई छूट नहीं दी है. कोर्ट ने कहा कि जांच में पूरा सहयोग देने के बाद इस मांग पर विचार किया जा सकता है.
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