Blinkit पर FDA का बड़ा एक्शन: कॉकरोच, गंदगी और एक्सपायर्ड सामान मिलने पर खाद्य लाइसेंस सस्पेंड
जांच के दौरान सबसे गंभीर स्थिति फलों और सब्जियों के स्टॉक में सामने आई। अधिकारियों के मुताबिक वहां बड़ी संख्या में कॉकरोच का प्रकोप पाया गया, जिससे खाद्य पदार्थों के दूषित होने का गंभीर खतरा पैदा हो रहा था। कोल्ड रूम में एक्सपायर्ड, खराब और छेड़छाड़ किए गए पैकेज्ड खाद्य पदार्थ भी पाए गए। इसके अलावा खाद्य पदार्थों के स्टोरेज और हैंडलिंग वाले क्षेत्रों में कीट एवं चूहों से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं मिले। FIFO/FEFO नियमों का भी पालन नहीं FDA निरीक्षण में खाद्य पदार्थों के स्टॉक को व्यवस्थित रखने के लिए आवश्यक FIFO/FEFO प्रणाली का पालन नहीं किए जाने की बात सामने आई। कचरा प्रबंधन, साफ-सफाई और रखरखाव में भी गंभीर कमियां पाई गईं।
मुंबई | 11 अगस्त 2026
महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ जारी सख्त कार्रवाई के बीच Blinkit से जुड़ी कंपनी पर बड़ा एक्शन हुआ है। महाराष्ट्र राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने मुंबई के मालाड स्थित Blink Commerce Pvt. Ltd. के प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है।
FDA की जांच में प्रतिष्ठान के अंदर अस्वच्छता, बड़ी संख्या में कॉकरोच, खाद्य पदार्थों का गलत तरीके से भंडारण, एक्सपायर्ड और छेड़छाड़ किए गए पैकेज्ड खाद्य पदार्थ समेत खाद्य सुरक्षा नियमों के कई गंभीर उल्लंघन सामने आए।
7 अगस्त को हुआ था FDA का निरीक्षण
FDA बृहन्मुंबई विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने 7 अगस्त 2026 को मालाड (West) स्थित Blink Commerce Private Limited के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया। जांच के दौरान अधिकारियों को कई ऐसी खामियां मिलीं, जो सीधे तौर पर खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हैं।
निरीक्षण में जंग लगे रैक, फर्श पर रखे खाद्य पदार्थ, अपर्याप्त रूप से साफ कोल्ड स्टोरेज, अव्यवस्थित स्टोरेज और खराब स्वच्छता व्यवस्था सामने आई।
फलों और सब्जियों के स्टॉक में कॉकरोच
जांच के दौरान सबसे गंभीर स्थिति फलों और सब्जियों के स्टॉक में सामने आई। अधिकारियों के मुताबिक वहां बड़ी संख्या में कॉकरोच का प्रकोप पाया गया, जिससे खाद्य पदार्थों के दूषित होने का गंभीर खतरा पैदा हो रहा था।
कोल्ड रूम में एक्सपायर्ड, खराब और छेड़छाड़ किए गए पैकेज्ड खाद्य पदार्थ भी पाए गए। इसके अलावा खाद्य पदार्थों के स्टोरेज और हैंडलिंग वाले क्षेत्रों में कीट एवं चूहों से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं मिले।
FIFO/FEFO नियमों का भी पालन नहीं
FDA निरीक्षण में खाद्य पदार्थों के स्टॉक को व्यवस्थित रखने के लिए आवश्यक FIFO/FEFO प्रणाली का पालन नहीं किए जाने की बात सामने आई। कचरा प्रबंधन, साफ-सफाई और रखरखाव में भी गंभीर कमियां पाई गईं।
अधिकारियों को खाद्य पदार्थ संभालने वाले कर्मचारियों की मेडिकल जांच एवं स्वास्थ्य रिकॉर्ड से संबंधित आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं मिले। कर्मचारियों के लिए जरूरी व्यक्तिगत स्वच्छता और सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था में भी कमी पाई गई।
लाइसेंस सस्पेंड, कारोबार पर रोक
इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए FDA ने Food Safety and Standards Act, 2006 की धारा 32(3) तथा संबंधित खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण नियमों के तहत Blink Commerce Private Limited का खाद्य लाइसेंस अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
लाइसेंस निलंबित रहने के दौरान संबंधित प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थों की बिक्री, वितरण या किसी भी प्रकार का खाद्य कारोबार संचालित करने पर रोक लगा दी गई है।
FDA ने स्पष्ट किया है कि निलंबन की अवधि में यदि प्रतिष्ठान में खाद्य कारोबार चलता पाया गया, तो संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा पर प्रशासन का सख्त संदेश
इस कार्रवाई से साफ है कि महाराष्ट्र FDA खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। खासतौर पर ऐसे प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई महत्वपूर्ण है, जहां बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों का भंडारण और वितरण होता है।
उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ FDA की यह कार्रवाई एक सख्त चेतावनी के तौर पर देखी जा रही है।
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