राहुल गांधी के खिलाफ अटेम्पट टू मर्डर का केस! बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने कराई संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज
अनुराग ठाकुर ने बताया कि राहुल गांधी के ऊपर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 109 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दी है. धारा 109 अटेम्ट टू मर्डर की धारा है, जबकि धारा 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना है.
संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का-मुक्की को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया है और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखी है. बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है. अनुराग ठाकुर ने कहा, हमने राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उसमें आज जो संसद में पूरा घटनाक्रम हुआ है उसकी जानकारी दी है. राहुल गांधी का जिस तरह का रवैया है उन्हें लगता है की वह कानून से ऊपर हैं. गांधी परिवार अपने आप को कानून से ऊपर समझता है." उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने शारीरिक हमला और उकसाने का काम किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है की जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे. अनुराग ठाकुर ने बताया कि राहुल गांधी के ऊपर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 109 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दी है. धारा 109 अटेम्ट टू मर्डर की धारा है, जबकि धारा 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना है.
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