5 हिस्सो में बटेगी दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की संपत्ति! संजय की पत्नी का दावा "करिश्मा कपूर को बच्चो को पहले ही मिल चुकी है 1900 करोड़ की प्रापर्टी"

अदालत का आदेश और अगली सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान आदेश दिया है कि प्रिया सचदेव कपूर को 12 जून 2025 (संजय कपूर की मृत्यु की तारीख) तक की सभी निजी संपत्तियों का विस्तृत ब्योरा अदालत में दाखिल करना होगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी पक्ष अपनी-अपनी याचिकाएं, जवाब और कानूनी रुख लिखित में प्रस्तुत करें।

Sep 10, 2025 - 17:06
5 हिस्सो में बटेगी दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की संपत्ति! संजय की पत्नी का दावा "करिश्मा कपूर को बच्चो को पहले ही मिल चुकी है 1900 करोड़ की प्रापर्टी"

नई दिल्ली। दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में मंगलवार को नया मोड़ आया। अब उनकी मां रीना कपूर ने भी बेटे की वसीयत में हिस्सा मांगा है। इससे पहले, संजय की पूर्व पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान कपूर ने सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

करिश्मा के बच्चों का आरोप: ‘वसीयत फर्जी’
करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से अदालत में पेश वकीलों का कहना है कि उन्हें एक ऐसी वसीयत दिखाई गई, जिसके आधार पर उन्हें संपत्ति से बाहर कर दिया गया है। इस वसीयत को बच्चों ने फर्जी बताया है। आरोप यह भी है कि वसीयत को सात हफ्तों तक छिपाया गया और अचानक एक पारिवारिक बैठक में सामने लाया गया।

मां रीना कपूर की मांग
रीना कपूर की ओर से पेश वकील वैभव गग्गर ने कहा कि संजय कपूर की वसीयत से संबंधित किसी भी दस्तावेज की जानकारी उनकी मुवक्किल को अब तक नहीं दी गई है। उनका कहना है कि इस मामले में इंटेस्टेट सक्सेशन (बिना वसीयत के उत्तराधिकार) लागू होना चाहिए। इसके अनुसार संजय कपूर की संपत्ति पांच हिस्सों में बंटेगी—

1.करिश्मा कपूर के दो बच्चे

2.संजय की पत्नी प्रिया सचदेव कपूर

3.प्रिया और संजय का बेटा

4.और संजय कपूर की मां रीना कपूर।

प्रिया सचदेव का दावा

वहीं, प्रिया सचदेव कपूर का दावा है कि संजय कपूर ने 21 मार्च 2025 को एक वैध वसीयत बनाई थी, जिसके तहत संपूर्ण संपत्ति उन्हें सौंपी गई है।

अदालत का आदेश और अगली सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान आदेश दिया है कि प्रिया सचदेव कपूर को 12 जून 2025 (संजय कपूर की मृत्यु की तारीख) तक की सभी निजी संपत्तियों का विस्तृत ब्योरा अदालत में दाखिल करना होगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी पक्ष अपनी-अपनी याचिकाएं, जवाब और कानूनी रुख लिखित में प्रस्तुत करें।

इस हाई-प्रोफाइल संपत्ति विवाद की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को होगी।

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