severely impacted कस्टमर की कैटेगरी में आने वाले को ही इडिगो एयरलांइस देगी 10000 रूपए का मुआवजा
. इंडिगो ने कहा है कि 10,000 का यह ट्रैवल वाउचर अगले 12 महीनों तक मान्य रहेगा. यात्री इस वाउचर को आने वाली किसी भी इंडिगो फ्लाइट बुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं यह 10,000 वाला वाउचर सरकारी नियमों के तहत मिलने वाले मुआवजे से अलग हैं. डीजीसीए के नियमों के अनुसार अगर फ्लाइट निर्धारित समय से 24 घंटे के अंदर कैंसिल हो गई तो यात्रियों को 5 से 10 हजार तक नकद मुआवजा मिलेगा. हालांकि यह राशि उड़ान की ब्लॉक टाइम पर निर्भर करती है
इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स लगातार 2 दिसंबर से कैंसिल हो रही थी. जिसके चलते हजारों यात्री एयरपोर्ट्स पर ही फंसे हुए थे. रिपोर्ट के अनुसार इंडिगो की अब तक 5000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है. वहीं सबसे ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल होने के हालात खराब 3,4 और 5 दिसंबर को देखने को मिले थे. वहीं इंडिगो के फ्लाइट कैंसिल के इस पूरे दौर में सबसे ज्यादा परेशानी उन यात्रियों को हुई, जिन्होंने पहले से ही अपनी फ्लाइट के टिकट बुक कर लिए थे. लेकिन उनकी फ्लाइट्स एन मौके पर कैंसिल हो गई थी और यात्री घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे. लेकिन अब इंडिगो एयरलाइंस ने 3,4 और 5 दिसंबर को कैंसिल हुई फ्लाइट्स के बाद उन यात्रियों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है जो इन तीनों दिनों में एयरपोर्ट पर घंटों तक फंसे रहे थे. इंडिगो का 10,000 वाला वाउचर किन लोगों को मिलेगा और कब तक इसका इस्तेमाल कर सकेंगे.इंडिगो के अनुसार 10, 000 वाला ट्रैवल वाउचर सिर्फ उन यात्रियों को दिया जाएगा, जिन्हें severely impacted कस्टमर की कैटेगरी में रखा गया है. इनमें वह यात्री शामिल है जो 8 घंटे या उससे ज्यादा समय तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे, जिनकी फ्लाइट कैंसिल हुई और 24 घंटे बाद दूसरी फ्लाइट मिली और जिन्हें रात एयरपोर्ट पर बिना होटल के बितानी पड़ी. वहीं अगर कोई यात्री इस कैटेगरी में आता है, लेकिन वाउचर नहीं मिला है तो वह अपना पीएनआर नंबर और पूरी जानकारी customer.experience@goindigo.in मेल पर भेज सकते हैं. दरअसल कई यात्रियों के डिटेल्स एयरलाइन के सिस्टम में अपडेट नहीं थे, इसलिए मेल करने पर प्रोसेस जल्दी होगा. इंडिगो ने कहा है कि 10,000 का यह ट्रैवल वाउचर अगले 12 महीनों तक मान्य रहेगा. यात्री इस वाउचर को आने वाली किसी भी इंडिगो फ्लाइट बुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं यह 10,000 वाला वाउचर सरकारी नियमों के तहत मिलने वाले मुआवजे से अलग हैं. डीजीसीए के नियमों के अनुसार अगर फ्लाइट निर्धारित समय से 24 घंटे के अंदर कैंसिल हो गई तो यात्रियों को 5 से 10 हजार तक नकद मुआवजा मिलेगा. हालांकि यह राशि उड़ान की ब्लॉक टाइम पर निर्भर करती है
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