साल 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में उम्रकैद और मौत की सजा पाने वाले 12 आरोपियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया बरी

जो भी सबूत पेश किए गए थे, उनमें कोई ठोस तथ्य नहीं था. इसी आधार पर सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है.' बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला 11 जुलाई साल 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में लगातार हुए बम धमाकों के मामले में 19 साल बाद आया है. किसी भी आरोपी ने इस फैसले पर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दिया है. सभी आरोपी ऑनलाइन जुड़े थे.

Jul 21, 2025 - 17:21
साल 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में उम्रकैद और मौत की सजा पाने वाले 12 आरोपियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया बरी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपरियों को बरी कर दिया है. इनमें से 5 को पहले सजा सुनाई गई थी, जबकि 7 आरोपियों को उम्रकैद की सजा मिली थी. हाईकोर्ट की ओर से भी आरोपियों को निर्दोष करार दिया गया और जेल से रिहा करने का निर्देश दिया. जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस चांडक की डिविजन बेंच ने इस फैसले को लेकर कहा,' जो भी सबूत पेश किए गए थे, उनमें कोई ठोस तथ्य नहीं था. इसी आधार पर सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है.' बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला 11 जुलाई साल 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में लगातार हुए बम धमाकों के मामले में 19 साल बाद आया है. किसी भी आरोपी ने इस फैसले पर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दिया है. सभी आरोपी ऑनलाइन जुड़े थे.

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