5 फरवरी को अपने लिए वोट करें और दिल्ली के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं!
'हां', लेकिन उसके लिए उसके पास भारत सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले कोई अन्य दस्तावेज होना जरूरी है. निर्वाचन आयोग की ओऱ से दी गई जानकारी के मुताबिक वोटर आईडी के अलावा 12 तरह के दस्तावेज होते हैं जिनमें से किसी एक को साथ रखकर कोई मताधिकार का इस्तेमाल कर सकता है. इसमें पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी शामिल है.

दिल्ली में कल यानी बुधवार (5 फरवरी) को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी. मतदान के लिए खुद को बतौर मतदाता रजिस्टर कराना आवश्यक होता है जिसके बाद निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी जारी की जाती है. अगर मतदान केंद्र तक कोई किसी कारणवश अपना वोटर आईडी नहीं ले जा पाया तो क्या वह मतदान कर सकता है? इसका जवाब है 'हां', लेकिन उसके लिए उसके पास भारत सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले कोई अन्य दस्तावेज होना जरूरी है. निर्वाचन आयोग की ओऱ से दी गई जानकारी के मुताबिक वोटर आईडी के अलावा 12 तरह के दस्तावेज होते हैं जिनमें से किसी एक को साथ रखकर कोई मताधिकार का इस्तेमाल कर सकता है. इसमें पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी शामिल है.
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