क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हुई इंश्योरेंस अरेस्टिंग?
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई थी. सिंघवी ने बड़ी ही मजबूती के साथ उनके पक्ष में दलीलें दी थीं. उन्होंने कोर्ट में कहा केजरीवाल को जमानत दिए जाने का मजबूत आधार है. ये केजरीवाल की सीबीआई की ओर से इंश्योरेंस अरेस्टिंग है, ताकि उनको जेल में रखा जा सके. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये गिरफ्तारी इसलिए ही की गई ताकि केजरीवाल जेल में रहें. हालांकि, सीबीआई ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले में 10 सितंबर को फैसला आएगा. केजरीवाल ने कथित एक्साइज पॉलिसी स्कैम से जुड़े करप्शन मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल को जमानत दिए जाने के पक्ष में दलीलें दीं. वहीं, विरोध में सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश ने पक्ष रखा था. सुनवाई के दौरान सिंघवी ने CBI द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को इंश्योरेंस अरेस्टिंग बताया. सवाल ये है कि आखिर इंश्योरेंस अरेस्टिंग क्या होती है. आइए जानते हैं इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई थी. सिंघवी ने बड़ी ही मजबूती के साथ उनके पक्ष में दलीलें दी थीं. उन्होंने कोर्ट में कहा केजरीवाल को जमानत दिए जाने का मजबूत आधार है. ये केजरीवाल की सीबीआई की ओर से इंश्योरेंस अरेस्टिंग है, ताकि उनको जेल में रखा जा सके. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये गिरफ्तारी इसलिए ही की गई ताकि केजरीवाल जेल में रहें. हालांकि, सीबीआई ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया.
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