दिल्ली के राजिंदर नगर कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स की मौत के मामले में चार सह-मालिकों को मिली अंतरिम जमानत! पांच करोड़ रुपये जमा करने होंगे
रबजीत सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी कि वे केवल बेसमेंट के मकान मालिक हैं, जिसे कोचिंग सेंटर को किराए पर दिया गया था और इसलिए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं थी. मामले की जांच कर रही सीबीआई ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि जांच प्रारंभिक चरण में है और जब तक स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ नहीं हो जाती तब तक आरोपी को राहत नहीं दी जानी चाहिए.
दिल्ली के राजिंदर नगर कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स की मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बेसमेंट के चार सह-मालिकों को 30 जनवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है. साथ ही कोर्ट ने इन्हें पांच करोड़ रुपये जमा कराने को कहा है.
दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने इस मामले में बेसमेंट के सह मालिकों को जमानत देते हुए पांच करोड़ रुपये की राशि जमा करने को कहा. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि उन्होंने बेसमेंट को किराए पर देकर लालच का काम किया है.इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल से एक समिति बनाने का अनुरोध किया है, जो हाईकोर्ट के एक रिटायर जस्टिस की देखरेख में काम करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूरी दिल्ली में बेसमेंट में कोई कोचिंग सेंटर न चलाया जाए. इसके अलावा, अदालत ने बेसमेंट के चार सह-मालिकों को रेड क्रॉस सोसाइटी को पांच करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया.बेसमेंट के सह-मालिकों परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी कि वे केवल बेसमेंट के मकान मालिक हैं, जिसे कोचिंग सेंटर को किराए पर दिया गया था और इसलिए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं थी. मामले की जांच कर रही सीबीआई ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि जांच प्रारंभिक चरण में है और जब तक स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ नहीं हो जाती तब तक आरोपी को राहत नहीं दी जानी चाहिए.
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