अगर आपने अपने नाबालिब बच्चे को दी बाईक तो 27 हजार का कटेगा चलान! आर सी भी रद्द
आदेश दिया कि बाइक चलाने वाले नाबालिग को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस न दिया जाए. यह फैसला वाहन मालिकों और नाबालिगों के लिए एक चेतावनी है कि यातायात नियमों की अनदेखी अब महंगी पड़ सकती है. अगर आपने अपने नाबालिब बच्चे को दी बाईक तो 27 हजार का कटेगा चलान! आर सी भी रद्द
नाबालिगों का गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है, लेकिन इसके बावजूद सड़क पर उनकी मौजूदगी बढ़ती जा रही है. ड्राइविंग का अनुभव और यातायात नियमों की जानकारी न होने के कारण ये नाबालिग न केवल अपनी जान जोखिम में डालते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बनते हैं. हाल के दिनों में ऐसी घटनाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है.
यातायात पुलिस ने सड़क पर अनुशासन बनाए रखने और नाबालिगों को वाहन चलाने से रोकने के लिए सख्त नियम बनाए हैं. बावजूद इसके, कई लोग बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं. स्कूल-कॉलेज के छात्रों द्वारा वाहन लेकर बाहर निकलना और दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें आम होती जा रही हैं.
मैसूर जिले के टी. नरसीपुर हाईकोर्ट ने एक नाबालिग द्वारा बाइक चलाने के मामले में सख्त रुख अपनाया. बाइक के मालिक पर 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और आरसी को एक साल के लिए रद्द कर दिया गया. कोर्ट ने न केवल जुर्माना लगाया बल्कि यह भी आदेश दिया कि बाइक चलाने वाले नाबालिग को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस न दिया जाए. यह फैसला वाहन मालिकों और नाबालिगों के लिए एक चेतावनी है कि यातायात नियमों की अनदेखी अब महंगी पड़ सकती है. अगर आपने अपने नाबालिब बच्चे को दी बाईक तो 27 हजार का कटेगा चलान! आर सी भी रद्द
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